रामपुर के बाद खतौली सीट के विधायक की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को एक मामले में 2 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है. मुजफ्फरनगर की सांसद/विधायक अदालत ने 11 अक्तूबर को बीजेपी विधायक विक्रम सैनी 2013 में हुए एक मामले में दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई थी. मामला मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा है. कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को इस मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया था. आपको बता दें विक्रम सैनी 2017 से खतौली विधानसभा सीट से दो बार विधायक हैं.
किस मामले में सुनाई गई सजा
विक्म सैनी पर आरोप 2013 में दो लोगों की हत्या के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का था. विक्रम सैनी तब कवाल गांव के मुखिया थे, उनपर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में हत्या के प्रयास और अन्य आरोप लगे. आपको याद दिला दें कि 2013 में दो भाइयों की हत्या के बाद, मुजफ्फरनगर में दो समुदायों के बीच महीने भर तक झड़पें हुईं थी.
कब सुनाई गई थी सजा
विक्रम सैनी को 11 अक्तूबर 2022 को सजा सुनाई गई थी. मुजफ्फरनगर के एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट में बीजेपी विधायक को दोषी करार कर देते हुए 2 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी. इसके बाद विक्रम सैनी के वकील ने जमानत की अर्जी डाली थी जिसे कोर्ट ने 25-25 हजार के दो जमानती मुचलके दाखिल करने पर सेवीकर कर विक्रम सैनी को अंतरिम जमानत दे दी थी.
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