Wednesday, July 1, 2026
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Atique Ahmed Life Imprisionment: उमेशपाल अपहरण मामले में अतीक समेत तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

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NAINI JAIL
PRAYAGRAJ NAI JAIL

प्रयागराज: उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, अशरफ सहित अन्य आरोपियों के मामले में आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुनवाई के लिए अतीक, अशरफ को अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची. जिसके बाद सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया है . उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है. इन्हें कुछ देर बाद सजा सुनाई जाएगी. स्पेशल कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ सहित सात आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है.

17 साल बाद हुआ फैसला

आपको बता दें इस मामले में सुनवाई के लिए खासतौर पर अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है. दोनों को नैनी जेल में रखा गया. इस केस में लगभग 17 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. इस मामले में अतीक और अशरफ के अलावा 11 लोग आरोपी और थे, जिनमें से एक आरोपी अंसार बाबा की पहले ही मौत हो चुकी है.

सजा मिलने पर रोने लगा अतीक 

कोर्ट रूम में अतीक, अशरफ और अन्य आरोपियों के अलावा उनके वकील दयाशंकर पांडेय भी कोर्ट में मौजूद रहे. मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा का ऐलान किया गया. वहीं सुरक्षा के लिहाज़ से कोर्ट परिसर में पुलिस का सख्त पहरा रहा . मिली जानकारी के मुताबिक सज़ा सुनाये जाने के बाद कोर्ट में अतीक और अशरफ गले मिलकर फूट फूट कर रोते हुए नज़र आये . इस बीच कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ जमा दिखी जो लगातार अतीक को फांसी देने की मांग करते रहे.

दो आरोपी रहे अनुपस्थित

बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में दो अपराधी कोर्ट में नहीं आए थे, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.

दर्ज है 100 से ज्यादा मामले 

उमेश पाल अपहरण केस के अलावा अतीक अहमद पर और भी कई मामले दर्ज थे. ऐसे में इस तरह का ये पहला मामला है जब किसी मामले में अतीक को दोषी करार दिया गया हो. आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 100 मामले दर्ज थे. लेकिन अभी तक किसी में भी उसे सजा नहीं हुई. इस मामले में 364 A, 120 B के तहत अतीक, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया है. इन धाराओं के तहत उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद सहित तीन आरोपियों शौलत हनीफ और दिनेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अतीक अहमद,दिनेश पासी,खान सोलत हनीफ को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया.

43 साल में मिली पहली बार सजा

जी हां 43 साल में पहली बार अतीक अहमद को सजा किसी मामले में दोषी पाते हुए सजा का एलान किया गया. अतीक समेत हनीफ और दिनेश को मिली उम्रकैद की सजा. अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. लेकिन आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई. अब इस राजनीतिक संरक्षण कहा जाए या अतीक बाहुबली वाले रसूख की हनक. ऐसे में अगर कहा जा कि आज योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कहीं न कहीं मुकमल सबित होती दिख रही है .

कोर्ट में दिखा जश्न का महौल

अतीक पर दर्ज 100 से ज्यादा मामलों के बावजूद अभी तक अतीक को सजा नहीं मिली थी . लेकिन योगी राज में इस मामले ने एक नजीर पेश की है कि कानून सर्वोपरी है. ये जीत ऐतिहासिक तौर पर याद रखी जाएगी और इसी एतिहासिक जीत को कोर्ट परिसर में जश्न के जरिए मनाते हुए देखा गया.