Thursday, November 21, 2024

UP Public Exams Law : नकल माफिया पर लगाम के लिए बना नया कानून,एक करोड़ से लेकर आजवीन कारावास तक की सजा का प्रावधान

UP Public Exams Law , लखनऊ  : उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 को मंगलवार को यूपी विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है . आज ही सदनधर्म परिवर्तन कानून को संशोधन के साथ पास किया गया है.

UP Public Exams Law : आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है. सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 को विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा में पास कर दिया गया.

नकल माफिया पर कसेगी लगाम 

नए कानून के तहत योगी सरकार नकल माफिया पर भी नकेल कसेगी. अब परीक्षा में नकल व पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो सकेगी. इनमें न्यूनतम दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान किया गया है. इसमें एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने को शामिल किया गया है.

उल्लेखनीय है कि योगी सरकार पहले भी पेपर लीक जैसे मामलों पर कड़े कदम उठा चुकी है और अब इस विधेयक का पास होना इस क्रम में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय विधेयक भी पास हुआ.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि प्रदेश में नकल माफिया पर नकेल के लिए सरकार कड़े उपाय कर रही है. इस कानून के जरिये योगी सरकार प्रदेश को कोने कोने में फैले नकल माफिया  और प्रदेश में बैठकर देश भर में नकल माफिया चलाने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसेगी.

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