Tuesday, August 5, 2025

New Income Tax Bill : लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया इनकम टैक्स बिल,जानिये क्या है इसमें खास

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New Income Tax Bill  :  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में न्यू इंकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा के पटल पर रख दिया है. बताया जा रहा है कि ये बिल पुराने इंकम टैक्स बिल से काफी अलग है. नये बिल में आयकर से जुड़े नियमों को और आसान करने की कोशिश कि गई है.

New Income Tax Bill: नये बिल में किये गये है कई बदलाव- निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

न्यू इंकम टैक्स बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सदन मे कहा कि नये बिल में कई बदलाव किये गये हैं. नये बिल में शब्दों की संख्या को बढ़ाया गया है. इस बिल को पुराने बिल के मुकाबले में सरल, पारदर्शी और आयतकरदाताओं के लिए अनुकूल बनाया गया है. वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते समय ही कहा था कि सरकार एक सप्ताह के भीतर नया इंकम टेक्स बिल लायेगी ,जिसके अंतर्गत आयकर दाताओं के लिए सिस्टम को आसान बनाया जायेगा.

नये इंकम टैक्स में क्या क्या है तब्दिलियां

नये इमकम टेक्स बिल में कई शब्दों को बदल दिया गया है  और उसकी जगह पर नये शब्द जोड़े गये हैं,जैसे पहले टेक्स समिशन के लिए फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, वहीं अब नये बिल में टैक्स ईयर शब्द का इसेतमाल होगा.

नये बिल में इंकम टैक्स छूट से लेकर नियमों का विस्तार किया गया है. कुल 536 सेक्सन्स हैं, जिनमें 16 अनुसूचियां है. बिल में कुल 23 चैप्टर्स हैं.

सरकार ने नए इंकम टैक्स बिल 2025 को अप्रैल 2026 से तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है. जिससे साफ है कि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.

नये कानून के तहत कुल आय के कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से आने वाली इनकम पर कोई छूट या कटौती नहीं होगी.

नये कानून के अंतर्गत डिफेंस सेवा से जुड़े सेना, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री रखा गया है. मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन जैसे कर्जे पर टैक्स छूट जारी रहेगी.

आम आदमी को आसान शब्दों में समझाया गया है नियम

नये कानून को लेकर कहा जा रहा है कि इसके लागू होते ही अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई शब्दों को हटाकर आम बोल चाल के शब्द रखे गये हैं, ताकि लोग इसे आसानी से समझ और इस्तेमाल कर सकें.

 

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