CAA NRC दिल्ली दंगों में साजिशकर्ता के आरोप में जेल में बंद जवाहर लाल यूनिवर्सिटी(JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद 7 दिनों की अंतरिम ज़मानत पर जेल से बाहर आये हैं. मिली ज़मानत के तहत आज सुबह 7 बजे उमर को तिहाड़ जेल से बाहर निकला गया . ज़मानत मिलने के पीछे की वजह है खालिद की बहन की शादी में शामिल होना.
कब तक जेल से बाहर रहेगा उमर खालिद?
जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक एक हफ्ते की समय अवधि के लिए जमानत मिली है. कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का भी निर्देश भी दिया है.
किस मामले में आरोपी है उमर खालिद?
बता दें उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 3 दिसंबर को ही उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिली है.
उमर को मिली राहत
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोपमुक्त करा था. ये दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे थे. लेकिन दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं.
उमर के साथ ये भी थे आरोपी
साल 2020 के फरवरी महीने में जिस तरह दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. जिसमें शरजील इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को भी मुख्य आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया था. यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें अभी भी मामला कोर्ट में लंबित है .