200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी है. कोर्ट ने इसके साथ ही जैकलीन के बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगाई है. जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान जैकलीन खुद कोर्ट में मौजूद थी.
#UPDATE अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी गई। https://t.co/3BKbi0E9TW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 15, 2022
जैकलीनपर क्या है आरोप?
जैकलीन का नाम महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया था. इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया था. उनपर सुकेश से कई महंगे तोहफे लेने का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन में कहा गया था कि वह ठगी के पैसे की लाभार्थी थीं. और वो ये जानती थी कि सुकेश क्या करता है.
देश से भाग सकती है जैकलीन-ईडी
जैकलीन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि जैकलीन जांच से बचने के लिए देश से भाग सकती हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि जैकलीन ने मौज-मस्ती के लिए 7.14 करोड़ रुपये उड़ाए है. उनके पास पर्याप्त पैसा है वो देश छोड़ के भाग सकती हैं.

