दिल्ली सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री ऑनलाइन डिलिवरी और पटाका फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया.
दिल्ली में पटाखों के लिए किसी तरह का कोई लाइसेंस जारी ना किया जाए
सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह पटाखों से संबंधित कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाए.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस को बताया कि,“दिल्ली में हर तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलिवरी और जलाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं. पुलिस को यह निर्देश DPCC की तरफ से दिया जा रहा है कि दिल्ली में किसी तरह का कोई लाइसेंस जारी ना किया जाए.”
दिल्ली में हर तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलिवरी और जलाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पुलिस को यह निर्देश DPCC की तरफ से दिया जा रहा है कि दिल्ली में किसी तरह का कोई लाइसेंस जारी ना किया जाए: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय pic.twitter.com/seMnho3kkg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 11, 2023
सर्दियों में प्रदूषण रोकने उठाया गया कदम
यह कदम सर्दियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कार्य योजना के हिस्से के रूप में उठाया गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में प्रतिबंध लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे.
राय ने कहा, “हमने पिछले पांच-छह वर्षों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है. इसलिए, हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.”
पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में लग रहा है पटाखा बैन
दिल्ली सरकार पिछले तीन वर्षों से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की फैसला लेती रही है. पिछले साल, सरकार ने घोषणा की थी कि शहर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा.
इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी.
ये भी पढ़ें- Ram Mandir: राम मंदिर उद्घाटन के बाद हो सकता है ‘गोधरा 2’, उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी