सोमवार अग्नि पथ योजना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्नि पथ (Agnipath Scheme) योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएँ खारिज कर दी है. इस मामले में बेंच ने 15 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
अग्निपथ (Agnipath Scheme) योजना को चुनौती देने वाली 23 याचिकाएं खारिज
हाईकोर्ट ने अग्नि पथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को ये कहकर खारिज कर दिया कि “इसे राष्ट्रीय हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि सशस्त्र बल अच्छी तरह से सुसज्जित हों.” कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उन्हें इस योजना में दखलअंदाजी करने की कोई वजह नज़र नहीं आती.
हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना (Agnipath Sscheme) की संवैधानिक वैधता रखी बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, “अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं.” इसके साथ ही पीठ ने भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश योजना, इसकी भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा.
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