Saturday, July 27, 2024

Swati Maliwal assault case: केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

Swati Maliwal assault case: मंगलवार को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की पांच दिन की हिरासत मांगी थी. कुमार के वकील ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है.

सोमवार को विभव कुमार की जमानत याचिका हो गई थी खारिज

सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि AAP सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज करने में कोई “पूर्व-चिंतन” नहीं किया गया था और उनके आरोपों को “ख़ारिज नहीं किया जा सकता”
सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने कहा था “पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए और उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है. केवल एफआईआर दर्ज करने में देरी से मामले पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि चोटें चार दिनों के बाद एमएलसी में स्पष्ट होती हैं.”
सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर 13 मई को हुई कथित घटना के कुछ दिनों बाद 16 मई को उनके मुवक्किल के खिलाफ ‘मनगढ़ंत’ आरोपों पर मामला दर्ज किया गया था.

Swati Maliwal assault case: मालीवाल ने एफआईआर में क्या आरोप लगाए हैं

एफआईआर के मुताबिक, मालीवाल ने आरोप लगाया कि कुमार ने 13 मई को सीएम आवास पर बिना किसी उकसावे के उन्हें सात से आठ बार थप्पड़ मारे. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केजरीवाल के सहयोगी ने उन्हें थप्पड़ मारा, छाती और कमर पर लात मारी और जानबूझकर उनकी शर्ट खींची.”
बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने पाया कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई थी. पिछले शुक्रवार को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल देना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल था.

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