समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को एक और झटका लगा है. उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. यूपी विधानसभा सचिवालय ने स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया है.
आपको बता दें, मंगलवार को मुरादाबाद के स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज़म खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को साल 2008 के एक मामले में दोषी करार देते हुए दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी.
आपको बता दें पिछले साल आज़म खान को हेट स्पीच केस में तीन साल की सजा होने के बाद विधायक की सदस्यता गवानी पड़ी थी. साथ ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हार का मुंह भी देखना पड़ा था.
किस मामले में सुनाई गई है सज़ा
दरअसल मामला 29 जनवरी 2008 का था जब छजलैट पुलिस ने एसपी के पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की कार को चेकिंग के लिए रोका था. इस बात से नाराज़ एसपी नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे. पुलिस ने तब आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने के आरोप लगे मामला दर्ज किया था.
साल 2008 के इसी मामले की मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई. इस मामले में आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्लाह खान को तो 2-2 साल की सज़ा सुनाई गई. लेकिन बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है.
बता दें कि इस केस में अमरोहा के एसपी विधायक महबूब अली, पूर्व एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के एसपी नेता मनोज पारस, एसपी नेता डीपी यादव, एसपी नेता राजेश यादव और एसपी नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपी थे.