Sunday, December 22, 2024

Man Singh Patel Case: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओबीसी नेता के लापता होने के मामले में एसआईटी का गठन, 2016 मध्य प्रदेश की है घटना

Man Singh Patel Case: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सागर के ओबीसी नेता मान सिंह पटेल के लापता होने के मामले की जांच के लिए गुरुवार को मध्य प्रदेश पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया.

Man Singh Patel Case: कौन-कौन है एसआईटी टीम में

भोपाल के पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) (आईजीपी) अभय सिंह को इस एसआईटी टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि सीहोर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मयंक अवस्थी और सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), पुलिस मुख्यालय अनुराग सुजानिया को सदस्य बनाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने में रिपोर्ट देने को कहा

6 अगस्त को एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पटेल के रहस्यमय ढंग से लापता होने से जुड़े आठ साल पुराने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने को कहा था, जिन्होंने संपत्ति विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के एक मौजूदा मंत्री पर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था. अदालत ने एक उच्च पदस्थ पुलिस टीम को आरोपों की गहन जांच करने और चार महीने के भीतर व्यक्ति के ठिकाने की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की आलोचना की

अदालत ने 2016 के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली की आलोचना की. कोर्ट नेम अस मामले में शुरू में केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने और 2023 में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर पुलिस की आलोचन की.
इसके बाद राज्य पुलिस ने कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षकों की एक एसआईटी गठित की, जो कोई प्रगति करने में विफल रही, और जांच को दिखावा करार दिया.
यह आदेश ओबीसी महासभा द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें कथित लापता होने में मौजूदा मंत्री और उनके सहयोगियों की संलिप्तता का संदेह था.

बेटे ने कहा मंत्री के खिलाफ शिकायत करने के बाद लापता हुए पिता

लापता नेता पटेल के बेटे सीताराम पटेल ने कहा, “मेरे पिता मान सिंह पटेल 2016 में लापता हो गए थे, जब उन्होंने सागर जिले में अपनी पैतृक भूमि पर उनके और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध अतिक्रमण और एक कॉलेज के निर्माण के बारे में नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.”

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