मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक एसबीआई ने Electoral Bond से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को भेजा दिया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून तक समय सीमा बढ़ाने की याचिका ठुकराते हुए उसे मंगलवार शाम तक ये जानकारी चुनाव आयोग को देने के आदेश दिए थे. इसके साथ ही SC ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया था कि वह 15 मार्च तक एसबीआई के दिए आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें.
सोमवार को कोर्ट Electoral Bond को लेकर क्या कहा था
सोमवार 11 मार्च को Electoral Bond Case में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ा कर 30 जून करने की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च तक सभी डाटा चुनाव आयोग को देने और चुनाव आयोग को उस डाटा तो अपनी वैब साइट पर डालने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने बैंक से पूछा की आपको दिक्कत कहा आ रही है. कोर्ट ने कहा आपके पास तो सील बंद लिफाफा है अब इसे खोले और डाटा उपलब्ध कराए.
इसके साथ ही कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि अगर 12 मार्च शाम तक वो डाटा मुहैया नहीं कराएगी तो उसपर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है.