गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जानकारी दी कि एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड Electoral Bonds Case से संबंधित सभी जानकारियां दे दी हैं. इस हलफनामे में बताया गया कि दी गई जानकारियों में बॉन्ड की विशिष्ट संख्या भी शामिल है. 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इसी यूनिक बॉन्ड नंबर को लेकर एसबीआई को फटकार लगाई थी. और 21 मार्च शाम 5 बजे तक इससे जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा हलफनामा दायर करने को कहा था. ये यूनिक बॉन्ड नंबर बॉन्ड के खरीदार और उसको भुनाने वाले राजनीतिक दल का मिलान करने में मदद करता है. हलफनामे में ये भी कहा गया है कि सभी बॉन्ड के नंबर भी बता दिए गए हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को एसबीआई से उसके पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था.
एसबीआई ने अपने हलफनामे में क्या बताया
तो आपको बता दें एसबीआई ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी है.
खरीदार का विवरण: क्रम संख्या, यूआरएन नंबर, जर्नल तिथि, खरीद की तारीख, समाप्ति की तारीख, खरीददार का नाम, उपसर्ग(Prefix), बांड संख्या, मूल्यवर्ग, निर्गम शाखा कोड, निर्गम टेलर, स्थिति.
राजनीतिक दलों के बॉन्ड को भुनाने से संबंधित विवरण: क्रम संख्या, नकदीकरण की तारीख, राजनीतिक दल का नाम, खाता संख्या के अंतिम चार अंक, उपसर्ग, बांड संख्या, मूल्यवर्ग, वेतन शाखा कोड और वेतन टेलर.
एसबीआई ने क्या नहीं बताया
तो अपने हलफनामे में एसबीआई ने कहा कि उसने राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खाता नंबर और केवाईसी (KYC) विवरण सार्वजनिक नहीं किया है क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा से समझौता हो सकता है. इसी तरह, खरीदारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए गया है. हलफनामे में कहा गया है कि हालांकि, राजनीतिक दलों की पहचान के लिए ये आवश्यक भी नहीं हैं.