शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी किसी कीमत पर रिहा नहीं करना चाहती. शिवसेना सांसद संजय राउत को सेशन कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुंबई के पीएमएलए ने बुधवार को 101 दिन बाद ज़मानत दी थी. सेशन कोर्ट ने राउत को पात्रा चॉल मामले में मनी लॉन्ड्री के आरोपों में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अब केंद्रीय एजेंसी इसी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची गई है.
संजय राउत को सेशन कोर्ट से मिली थी जमानत
पात्रा चॉल घोटाले के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को बुधवार को आखिरकार जमानत मिल गई. लगभग 4 महीने बाद रिहा होंगे शिवसेना सांसद. मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने 2 नवंबर को राउत की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी पात्रा चॉल घोटाले में संजय राउत के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. इस आरोप पत्र में संजय राउत को ईडी ने आरोपी बनाया था. कोर्ट ने इसी पूरक आरोप पत्र पर का संज्ञान लिया था. जिसके बाद राउत ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामलों की विशेष अदालत का रुख किया था.
तीन महीने से ज्यादा से जेल में थे बंद
सजय राउत को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. राउत पर मुंबई के पात्रा चॉल जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप है.