दिल्ली : निजी स्कूल पर नकेल कसने के सिलसिले में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने डीपीएस रोहिणी की मान्यता रद्द कर दी है.स्कूल पर मनमाने ढ़ंग से फीस बढ़ाने और नियम ना मानने का आरोप है.
मान्यता रद्द होने की वजह से डीपीएस-रोहिणी में नहीं हो सकेगा 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन.
फ़ीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने DPS को नोटिस दिया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला. आखिरकार शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट कराने की अनुमति होगी. मान्यता रद्द होने का असर अभी पढ़ाई कर रहे बच्चों पर नहीं पड़ेगा. सेशन ख़त्म होने के बाद इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा.
अगर पेरेंट्स ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है, तो डीपीएस को वह बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी. डीपीएस रोहिणी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को डीपीएस सोसाइटी के अन्य संस्थानों में एडजस्ट करना होगा.