2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर दिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है.
जहां इस मामले में सूरत कोर्ट से मिली सज़ा के चलते राहुल गांधी के अपनी संसद सदस्यता गवानी पड़ी है वहीं अब झारखंड़ की राजधानी रांची में इस मामले की सुनवाई के लिए उन्हें बार बार आना होगा.
MP/MLA कोर्ट ने ठुकराई राहुल गांधी की याचिका
बुधवार को रांची के MP/MLA कोर्ट में ‘मोदी सरनेम केस’ की सुनवाई हुई. कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कांग्रेस नेता की व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका कोर्ट के सामने रखी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी गई है.
प्रदीप मोदी ने किया है मानहानी का दावा
आपको बता दें रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की.
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