दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नए साधारण पासपोर्ट जारी करने की अपील स्वीकार कर ली. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने राहुल की एनओसी की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 3 साल के लिए NOC दे दी है.
राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने कहा कि आवेदक के बारे में जमानत आदेशों में कोई शर्त नहीं है. वकील चीमा ने कहा, “गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को दस साल के लिए पासपोर्ट दिया गया है. इसमें 2जी और कोयला घोटाला आदि शामिल हैं. दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करना नियमित मामला है.”
सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था एनओसी देने का विरोध
पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. स्वामी ने इसमें कहा था कि आवेदक (राहुल गांधी) के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. स्वामी ने अपने जवाब में कहा था कि अदालत न्याय और कानून के व्यापक स्पेक्ट्रम में आवेदक पर दर्ज मामलों में को देखते हुए संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के फैसला लेने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है.
स्वामी ने आगे कहा कि इस स्तर पर, आवेदक के पासपोर्ट के लिए एनओसी एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और सालाना या इस न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर इसकी समीक्षा की जा सकती है. स्वामी ने कहा, “पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है.”
24 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को नेशनल हेराल्ड मामले के एक आरोपी राहुल गांधी द्वारा नए पासपोर्ट के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा था.
संसद सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी ने राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था
आपको बता दें राहुल गांधी ने सांसद सदस्यता रद्द होने के बाद अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने एक नया “साधारण पासपोर्ट” हासिल करने के लिए एनओसी की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था.
अधिवक्ता निखिल भल्ला और सुमित कुमार के साथ पेश हुए गांधी के वकील तरन्नुम चीमा ने एनओसी देने की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है.
राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कहा कि उनपर कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और विदेश यात्रा उनका एक मौलिक अधिकार है.
28 मई को राहुल गांधी का यूएस जाने का कार्यक्रम तय है
22 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी 28 मई को 10 दिवसीय यात्रा के लिए यूएसए जाएंगे. पहले उनका 31 मई को यूएस जाने का प्रोग्राम था. राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर अब एक पोस्टर भी सामने आया है. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अमेरिकी शाखा की तरफ से जारी इस पोस्टर में बताया गया है कि 30 मई को कैलिफोर्निया के सांटा क्लारा में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे. इसके अलाव राहुल वहां 4 जून को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 5,000 एनआरआई की रैली करेंगे. इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन और स्पीच के लिए वाशिंगटन और कैलिफोर्निया भी जाएंगे. साथ ही राहुल गांधी अमेरिकी राजनेताओं और उद्यमियों से मिलने के लिए भी तैयार हैं.
ये भी पढ़ें- Satyendra Jain: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी, इलाज के लिए दी गई जमानत, अगली सुनवाई 10 जुलाई को