Wednesday, February 5, 2025

केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- ‘अदालत की कोई भूमिका नहीं’

दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को उनके पद से हटने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर नहीं रह सकते. यह मामला कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है. दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर राष्ट्रपति को इसे भेजेंगे. इस मामले में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता.

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने के लिए याचिका, दिल्ली में रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्त्ता बताते हैं. सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि  वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए . सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत होगी बल्कि न्याय प्रक्रिया में भी दिक्कत होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त होगा.

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा- अगर संवैधानिक सवाल है तो उपराज्‍यपाल देखेंगे, वो ही राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं. वहीं हाई कोर्ट का कहना है कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल दिक्कत होगी, लेकिन हम एलजी या राष्ट्रपति को कुछ नहीं कह सकते, ये फैसला केंद्र सरकार का है , कोर्ट इसमें दखल कैसे दे सकता है.

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CM Arvind Kejriwal की आज कोर्ट में पेशी

बता दें कि ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज 6 दिन की रिमांड भी खत्म हो गई है. ED ने गुरुवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेंन्यू कोर्ट में पेश किया. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा है कि केजरीवाल आज कोर्ट में असली गुनहगार का खुलासा कर सकते हैं.

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