हल्द्वानी में रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, “हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं.”
7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
इस मामल में अलगी सुनवाई अब अगले महीने 7 फरवरी को होगी. कोर्ट ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर अब रोक लगाने साथ ही पूछा कि इस मामले में उत्तराखंड सरकार के वकील कौन हैं? कोर्ट ने जानना चाहा कि जिस ज़मीन पर अतिक्रमण की बात कहीं जा रही है उसमें से कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राज्य की है. कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है? जज कौल ने कहा, “इनका दावा है कि ये बरसों से रह रहे हैं. यह ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना है, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए.” कोर्ट ने कहा हज़ारों लोगों को एक रात में बेदखल नहीं किया जा सकता.