नई दिल्ली : भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी (NIA ) ने आतंकवादियों (Khalistani Terrorist) की फंडिग को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत आतंकिवादियों की रीढ़ ,उनकी फंडिंग को रोकने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया है.
NIA ने अपनी तरह के पहले अभियान के तहत पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधु उर्फ रिंदा (Khalistani Terrorist Rinda) के चार करीबियों की संपत्ति जब्त कर ली है.
RINDA के सहयोगिये के खिलाफ पंचकुला NIA कोर्ट का आदेश
एजेंसी के मुताबिक ये पहला मौका है जब NIA घटना होने से पहले ही एहतियात के तौर पर कार्रवाई कर रही है.NIA की टीम ने इनलोगो के पास जो संपत्ति जब्त की है उसमें 7,80,000 रुपये नकद और एक टयोटा इनोवा कार (DL1VB-7869) शामिल है.NIA के मुताबिक आतंकवादी अपने मकसदों के पूरा करने के लिए इसी कार का उपयोग करते थे.इस कार के जरिये भारत के अलग अलग हिस्सों में नशीले पदार्थों से लेकर गोला बारुद और विस्फोटक सामान तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था.
RINDA के सहयोगियों के घर से लाखों का कैश,गोलाबारुद बरामद
हरियाणा पुलिस ने 5 मई 2022 को रिंदा के चार सहयोगियों के गुरप्रीत सिंह अली गोपी, अमनदीप सिंह उर्फ दीपा, परमिंदर सिंह उर्फ पिंदर और भूपिंदर सिंह के पास से तीन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), दो मैगजीन के साथ एक पिस्तौल, 31 राउंड गोला बारूद और 1.30 लाख रुपये नकद जब्त किए थे. हरियाणा पुलिस ने इन चारों पर तब कार्रावाई की थी, जब ये लोग इनोवा कार में असलहों की खेप तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाने जा रहे थे,. इस इनोवा कार में हथियारों और नकदी को छिपाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई कैविटी बनाई गई थी. इस मामले की जांच 24 मई 2022 को NIA के पास आ गया और NIA ने पूरी जांच के बाद पंचकुला की विशेष अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी .
RINDA के खिलाफ NIA जांच में खुलासा
एनआईए की जांच में ये पता चला है कि चारों लोगों को हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और नशीले पदार्थों की कई खेप मिली थीं, जो वांछित आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू के द्वारा ड्रोन के जरिये पाकिस्तान से भेजी गई थी.
समाचार एजेंसी ANI को NIA से मिली जानकारी के मुताबिक ” ये खेप भारत-पाक सीमा के पास पहले से निश्चित किये गये स्थानों पर पहुंचाई गई थी. गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी करके बहुत पैसा कमाया था.”
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के मुताबिक “एनआईए स्पेशल कोर्ट पंचकुला ने मामले पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, अब जब्ती की पुष्टि करने का आदेश दिया है और उक्त संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 26 के तहत इसे जब्त करने का आदेश दिया है. NIA के मुताबिक ये यह ‘आतंकवाद की कमाई है.