Thursday, November 27, 2025

1 दिसंबर तक करें इंतजार, होने वाला है कुछ बड़ा… सीजेआई सूर्यकांत ने दिये संकेत

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Supreme Court :  देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश (New CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोग 1 दिसंबर तक रुक जायें. 1 दिसंबर से कुछ नया होने वाला है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक केस मेंशन करने आए वकील की बहस सुनने के बाद कहा ही सीजेआई ने कहा कि एक दिसंबर तक रुकिए. उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर तक इंतजार करें, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हम आपके मुद्दे जानते हैं, आपको ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है.  सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुधारों का पहला सेट 1 दिसंबर से लागू किया जायेगा.

Supreme Court की व्यवस्था में होंगे सुधार  

दरअसल सीजेआई सूर्यकांत शुरु से ही सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं. अब सीजेआई के पद पर आसीन होने के बाद उन्होने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की व्यवस्था में बदलाव के संकेत दिये हैं.

उन्होंने वकील से कहा कि मैं 1 दिसंबर से कुछ कर रहा हूँ. सुधार के पहले फेज़ में हम मेंशनिंग के लिए कुछ करेंगे. हम बार एसोसियेशन की चिंता समझते हैं और हम उस पर ध्यान देंगे. हम यह पक्का करेंगे कि आप यहाँ तक न आएँ और मेंशनिंग के लिए अपना कीमती समय बर्बाद न करें.

केस मेंशन करने की वर्तमान व्यवस्था से सीजेआई नाराज 

सीजेआई ने केस मेंशनिंग के तौर-तरीकों पर भारी नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये तरीका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कोर्ट में वकीलों के द्वारा केस मेंशन करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग मामलों को उसी दिन मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध करते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है. जस्टिस सूर्यकांत ने पहले भी कहा था कि किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन उसे लिस्ट करने का यह तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता. मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों को छोड़कर.. आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा.

बेहद खास मामलों मे ही हो स्पेशल मेंशनिंग

सीजेआई के तौर पर पदभार संभलते ही जस्टिस सूर्यकांत ने वर्तमान व्यवस्था पर नाराजगी जताया था और कहा था कि ‘ किसी बेहद खास परिस्थिति को छोड़कर, किसी अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मेंशनिंग स्लिप के ज़रिए लिखकर की जानी चाहिए, न कि बोलकर.  उन्होने कहा कि ऐसे अर्जेंट हियरिंग के मामलों में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने के कारणों का पता लगाएगी. उसके बाद ही मामला को लिस्ट किया जाएगा.

माना जा रहा है कि 1 दिसंबर तक रुकने की बात कहकर सीजेआई ने  संभवत: इसी ओर इशारा किया है. जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को ही देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है.

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