Tuesday, June 3, 2025

रिश्वत के जाल में फंसे IRS अधिकारी, इनकम टैक्स नोटिस दबाने की थी डील

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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी डॉ. अमित कुमार सिंगल को 45 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी को उनके घर से दबोचा गया है।

रिश्वत के आरोप और शिकायत

डॉ. अमित कुमार सिंगल पर आरोप है कि उन्होंने इनकम टैक्स से जुड़े एक नोटिस को सैटल करने के लिए अपने एक सहयोगी के माध्यम से 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले की शिकायत ला पिनोस नामक फूड फ्रैंचाइज़ी चेन के मालिक सनम कपूर ने की थी।

सनम कपूर ने बताया कि उन्हें सरकारी नोटिसों के जरिए परेशान किया जा रहा था, जो उनके व्यवसाय में मनमुटाव के कारण हो रहा था। सनम कपूर ने साल 2017 में मुंबई के व्यापारी हर्ष कोटक के साथ फ्रैंचाइज़ी का समझौता किया था। हर्ष कोटक कथित तौर पर डॉ. अमित की मां के साथ इस व्यापार में साझेदार थे।

अनुबंध विवाद और नोटिसों का सिलसिला

सनम कपूर ने कहा कि हर्ष कोटक ने फ्रैंचाइज़ी समझौते का उल्लंघन करते हुए सस्ते कच्चे माल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जब कपूर ने अनुबंध रद्द करने का प्रयास किया, तो उन पर दबाव बनाकर उन्हें 1.6 करोड़ रुपये में वही फ्रैंचाइज़ी दोबारा खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जबकि फ्रैंचाइज़ी की असल कीमत मात्र 25 लाख रुपये थी।

इसके बाद सनम कपूर को इनकम टैक्स और फूड सेफ्टी विभाग की ओर से लगातार नोटिस मिलने लगे। कपूर के वकील गगनदीप सिंह जम्मू ने आरोप लगाया कि डॉ. अमित कुमार सिंगल ने इन नोटिसों को बंद करवाने के लिए 45 लाख रुपये रिश्वत मांगी।

CBI की कार्रवाई और गिरफ्तारी

इससे तंग आकार सनम कपूर और उनके वकील ने CBI में शिकायत दर्ज कराई। 30 मई को हर्ष कोटक ने चंडीगढ़ में कपूर से मुलाकात की और अगले दिन डॉ. अमित कुमार सिंगल के मोहाली स्थित घर पर बुलाया। CBI पहले से पूरी तरह से तैयारी में थी।

31 मई को जैसे ही कोटक ने कपूर से 25 लाख रुपये लिए, उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन शाम को डॉ. अमित कुमार सिंगल को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 2.5 किलो सोने के गहने और 30 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।

आगे की कार्रवाई

कोटक और सिंगल के खिलाफ चंडीगढ़ में केस दर्ज कर लिया गया है। डॉ. अमित कुमार सिंगल को रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

 

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