Thursday, November 7, 2024

UP Madrasa Act: ‘मदरसों ने आईएएस, आईपीएस अधिकारी दिया ‘, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मुस्लिम संगठन

UP Madrasa Act: मुस्लिम धार्मिक नेताओं और संगठनों ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जिसमें उसने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा अधिनियम की वैधता को बनाए रखा.

अब मदरसे पूरी स्वतंत्रता के साथ चल सकते हैं-मौलाना खालिद राशिद फरंगी महाली

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महाली ने कहा कि अब मदरसे पूरी स्वतंत्रता के साथ चल सकते हैं.
उन्होंने कहा, “सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून असंवैधानिक कैसे हो सकता है? हजारों लोग इन मदरसों से जुड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें बहुत राहत दी है. अब हम पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मदरसों को चलाना जारी रख सकते हैं.”

मदरसों ने देश को कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिया है-मौलाना यासूब अब्बास

अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मदरसों ने देश को कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिया है.
“जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को सही और न्यायसंगत पाया है, हम उसका स्वागत करते हैं. मदरसों ने देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मदरसों ने हमें कई आईएएस, आईपीएस, मंत्री और गवर्नर दिए हैं. मदरसों को संदेह के साथ देखना गलत है. यदि कोई मदरसा गलत रास्ते पर जा रहा है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सभी मदरसों को संदेह के साथ नहीं देखा जाना चाहिए. ”

UP Madrasa Act: सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया-मौलाना काब रशीदी

जमीत उलमा-ए-हिंद के मौलाना काब रशीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया.
उन्होंने कहा, “यह एक बहुत बड़ा संदेश है. जमीत उलमा-ए-हिंद इसका स्वागत करता है.”
इसके साथ ही उन्होंने कहा, “अगर सरकार चाहती है कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा में कुछ सुधार होना चाहिए, तो हम एक साथ बैठ सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं. लेकिन अगर वह कुछ असंवैधानिक थोपना चाहती है, तो उसे कानूनी रूप से लड़ा जाएगा.”

ये भी पढ़ें-UP Madrasa Act: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट की संवैधानिक वैधता…

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