दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 20 मार्च कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पहले 5 और फिर 2 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने सिसोदिया को कोर्ट के सामने पेश किया. अब 20 मार्च कर सिसोदिया तिहाड़ जेल में रहेंगे.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया गया। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। pic.twitter.com/Zbb5vOzuHy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 6, 2023
सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा
कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की. सीबीआई ने कहा कि फिलहाल वो रिमांड नहीं मांग रहे है लेकिन अगले 15 दिनों में अगर ज़रुर हुई तो वो रिमांड मांग सकते है. सीबीआई की इसी दलील को मान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया. सीबीआई ने ये आरोप भी लगाया की सिसोदिया और उनकी पार्टी इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं.
किस मामले में हुई है गिरफ्तारी
सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम (Manish Sisodia) को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है. सीबीआई 2021-22 की शराब नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है. इसी सिलसिले में सीबीआई ने पिछले सप्ताह सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. आपको बता दें दिल्ली सरकार ने अपनी ये आबकारी नीति को रद्द कर दिया है.
सिसोदिया (Manish Sisodia) ने गीता, दवा और चश्मा ले जाने की अनुमति मांगी
कोर्ट के पूर्व डिप्टी सीएम को न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले पर सिसोदिया (Manish Sisodia) ने अपने साथ कुछ चीज़े ले जाने की मांग की. कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया. सिसोदिया ने कोर्ट से एक भगवद गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की अनुमति मांगी थी. जिसे कोर्च ने मान लिया इसके साथ ही कोर्च ने सिसोदिया को जेल में विपश्यना (मेडिटेशन) करने की भी अनुमति दी है.