Thursday, November 21, 2024

Manish Sisodia: नहीं मिली जमानत, 18 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत में

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया Manish Sisodia को आज (शनिवार, 6 अप्रैल ) न्यायिक हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. लेकिन आज भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी. उन्हें 18 तारीख कर तिहाड़ जेल में ही रहना होगा.

संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद बढ़ी थी सिसोदिया की रिहाई की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट से आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद आप के बाकी नेताओं की रिहाई की भी उम्मीद बढ़ गई थी. ऐसा कहा जा रहा था कि संजय सिंह के बाद सिसोदिया को भी जमानत मिल जाएगी हलांकि आज ऐसा नहीं हुआ.

सुनवाई से एक दिन पहले पत्र लिख कही थी जल्द बाहर मिलने की बात

शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया का एक पत्र सामने आया था. Manish Sisodia Letter from Jail आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसौदिया ने पत्र लिखकर कहा था कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे.
जेल में बंद नेता ने अपने विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के पटपड़गंज निवासियों को संबोधित पत्र में कहा था कि उनकी पार्टी अच्छी शिक्षा और स्कूलों के लिए लड़ रही है, “ठीक वैसे ही जैसे सभी ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी”.

जमानत के लिए कोई भी शर्त मानने तैयार है Manish Sisodia

इसके पहले 2 अप्रैल की सुनवाई में मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि वो जमानत के लिए कोई भी शर्त मानने तैयार है. सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि, ‘मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है. दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है. मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है.’
इसके साथ ही स्पेशल जज एम के नागपाल की अदालत में सिसोदिया ने कहा था कि अगर कोर्ट उन्हें जमानत देता है तो वो अदालत की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं. आपको बता दें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को शराब नीति मामले में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था. वह तभी से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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