Thursday, February 12, 2026

ऑपरेशन सतर्क के अंतर्गत रेल परिसर में अवैध शराब परिवहन पर आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त कार्यवाही

17 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज

भोपाल। रेल परिसरों में सुरक्षा एवं निगरानी को सशक्त बनाने हेतु चलाए जा रहे "ऑपरेशन सतर्क" के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल की रेल सुरक्षा बल और राज्य पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यवाही को अंजाम दिया गया। भोपाल पोस्ट से सहायक उपनिरीक्षक श्री राघवेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक जितेंद्र उपाध्याय, प्रधान आरक्षक सर्वेश सिंह तथा जीआरपी के प्रधान आरक्षक दीपक खेड़कर द्वारा भोपाल स्टेशन के बीना की साइड आउटर क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग के दौरान बाबूराम पुत्र कालपी (उम्र 55 वर्ष, निवासी शिवपुरी, नई दिल्ली) को संदिग्ध रूप में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद तीन बैगों से कुल 17 बोतल अंग्रेजी शराब (रॉयल स्टैग – 14 बोतल, ब्लैक डॉग – 03 बोतल), प्रत्येक 750 एमएल, कुल मात्रा 12.750 लीटर, जिसकी अनुमानित कीमत ₹21,800/- पाई गई, को बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। तत्पश्चात जीआरपी द्वारा मौके पर ही कार्यवाही करते हुए शराब को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध जीआरपी थाना भोपाल पर धारा 34 मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि "ऑपरेशन सतर्क" के अंतर्गत रेल परिसरों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु आरपीएफ-जीआरपी की टीमें निरंतर सतर्कता अभियान चला रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा रेलवे परिसरों को अपराध मुक्त बनाना विभाग की प्राथमिकता है। रेल प्रशासन आमजन से अपील करता है कि रेल परिसर में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी आरपीएफ या जीआरपी पोस्ट को दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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