पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव की बेटी, आरजेडी सांसद मीसा भारती को कथित ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले में बुधवार को जमानत मिल गई.
दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5000-50,000 रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है.
#WATCH दिल्ली: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2023
22 सितंबर को कोर्ट ने नोटिस किया था जारी
22 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को पेश होने का नोटिस जारी किया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और रेलवे अधिकारियों समेत अन्य को 4 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है
क्या है नौकरी के बदले ज़मीन मामला
नौकरी के बदले भूमि घोटाले का मामला 2004-09 के दौरान ‘ग्रुप-डी’ कर्मियों की भर्ती में हुए तथाकथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. आरोप है कि उक्त अवधि में ‘ग्रुप-डी’ पदों पर नियुक्तियां के लिए जमीन बतौर रिश्वत ली गई. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मई 2022 को मामले में एफआईआर दर्ज की थी.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस मामले में कोई सार्वजनिक नोटिस या विज्ञापन जारी नहीं किया गया थी और फिर भी नियुक्तियां की गईं.
इस मामले में लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान लालू के पास रेलवे विभाग था.
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