Sunday, December 22, 2024

Delhi Services Control Ordinance: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक: अरविंद केजरीवाल

अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति पर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कमजोर करने वाले केंद्र के नए अध्यादेश पर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.


अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आम आदमी पार्टी प्रमुख ने कहा कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी अवमानना और शीर्ष अदालत का अपमान है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा, “यह लोकतंत्र पर केंद्र का भद्दा मजाक है,” अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग सहित सेवाओं के मामलों में उनकी सरकार की कार्यकारी शक्ति को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा कम कर दिया गया था.
केजरीवाल ने कहा, “केंद्र ने समीक्षा याचिका क्यों दायर की? केंद्र सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है. हम अध्यादेश को चुनौती देंगे.”

क्या है मामला

केंद्र ने IAS और DANICS कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया. यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण सौंपने के एक सप्ताह बाद आया है. आपको बता दें केंद्र ने इस फैसले पर अब एक समीक्षा याचिका भी दायर की है.

विपक्ष से मांगेंगे साथ, रैली और डोर-टू-डोर कैंपेन भी करेंगे- केजरीवाल

अपने संबोधन में, केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह संसद में अध्यादेश का विरोध करने के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क करेंगे क्योंकि केंद्र द्वारा संघीय ढांचे को कमजोर किया गया है.
केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी डोर-टू-डोर अभियान शुरू करेगी और दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ एक मेगा रैली भी करेगी.

अध्यादेश में क्या कहा गया है

राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, साथ ही मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे. प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे. मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है.

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