रामपुर:लोकसभा 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रामपुर का चुनाव लड़ने वाली जया प्रदा Jaya Prada के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है.इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है.जिसको लेकर अदालत ने NBW जारी कर दिया था.पिछली कई तारीखों पर जया प्रदा अदालत नही पहुंची.
Jaya Prada को अदालत से नहीं मिली राहत
जया प्रदा को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है और उनको अदालत में हाजिर होना ही होगा.अदालत ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था. इस वारंट के खिलाफ जया प्रदा के वकील ने सेशन कोर्ट में अपील की.उन्होंने अपील करते हुए वारंट रिकॉल करने की प्रार्थना की थी.जिसे सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा.अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, जया प्रदा के विरुद्ध थाना स्वार और थाना केमरी में 2019 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले थे.इस मामलें में ट्रायल चल रहा था.पिछली तिथियों में पत्रावली 313 नियत थी. जया प्रदा माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही थी. इसमें न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू पिछली तिथियों में जारी किया गया था.
जया प्रदा के जमानती को भी नोटिस जारी
मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है. इन मामलों में पिछली कई तारीखों से जयाप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं.इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे.वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी
की ओर से प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की गई थी. लोअर कोर्ट ने रीकॉल प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए जयाप्रदा के फिर से गैर जमानती वारंट जारी किए थे. साथ ही उनके जमानती को भी नोटिस जारी करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिए थे.