दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वह प्राथमिकी दर्ज करेगी.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस के रुख के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ को सूचित किया. पीठ महिला पहलवानों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से जंतर-मंतर पर बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं.
पहलवानों के वकील कपिल सिब्बल ने की सुरक्षा की मांग
हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के फैसले के बाद याचिका में कुछ भी नहीं बचा है, इसपर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में महिला पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया. सिब्बल ने कहा, “हम दो आधारों पर चिंतित हैं- नंबर एक, सुरक्षा दूसरा, उसके खिलाफ 40 मामले हैं. मैं आपको सूची दूंगा.” इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने एक नाबालिग लड़की, जो यौन उत्पीड़न की कथित शिकार है, के खतरे की आशंका के संबंध में कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा.
तुषार मेहता ने कहा एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामले में कुछ बचा नहीं
जब सॉलिसिटर जनरल ने याचिका में आगे के निर्देशों के पारित होने का विरोध करने का प्रयास किया, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा, “आपको इसका समर्थन करना चाहिए, वे लड़कियां हैं …”
अगले हफ्ते फिर होगी मामले में सुनवाई
सीजेआई ने कहा, “माई सॉलिसिटर, हम आपका बयान दर्ज करेंगे कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. दूसरा हम कहेंगे कि उसे सुरक्षा प्रदान करें. इसे खारिज करने के बजाय, हम इसे एक सप्ताह के बाद सुनेंगे” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का पर्याप्त आकलन करने और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया.
इसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा “फिर यह मामला एक अलग दिशा में जा रहा है”
इसपर सीजेआई ने स्पष्ट किया, “हम जांच की निगरानी नहीं करेंगे. हम आपसे केवल यह बताने के लिए कहेंगे कि क्या किया जा रहा है.”
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