Thursday, December 19, 2024

हिजाब पर रोक बरकरार, कर्नाटक सरकार को SC का नोटिस

हिजाब मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है. कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए अलग-अलग 23 याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था. इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को ठुकरा चुका है. इसलिए 5 महीने बाद अब इस मामले की सुनवाई हुई है.


किस फैसले के खिलाफ थी सुनवाई
आपको बता दें 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने फैसले दिया था कि कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है. उच्च न्यायालय ने ये फैसला राज्य सरकार के 5 फरवरी के कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में हेडस्कार्फ पहनकर आने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए दिया था. राज्य सकार के फैसले का राज्य भर और देश के कई दूसरे शहरों में कड़ा विरोध हुआ था.
क्या है पूरा मामला?
हिजाब विवाद उस वक्त शुरु हुआ जब साल 2021 के शुरुआती महीने जनवरी में कर्नाटक के उडुपी जिले के सरकारी पीयू कालेज में कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली छह लड़कियों को अंदर आने से रोका गया. कॉलेज में एंट्री पर रोक से गुस्साई छात्राओं ने परिसर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया. इसके बाद उडुपी के कई कालेजों के हिंदू लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर क्लास अटेंड करने लगे.

धीरे-धीरे इस मामले में राजनीतिक रूप ले लिया और सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई। वहीं ये विरोध प्रदेश के अन्य जिलों और इलाकों में भी शुरू हो गया.

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