मोदी सरनेम को लेकर मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दो जजों की बेंच ने सुनवाई . जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और बीआर गंवई की कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
राहुल गांधी ने गुजरात हाइ कोर्ट के फैसले पर लरोक लगाने कि लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए 15 जुलाई को याचिका लगाई थी. जिसे कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वीकार किया और 21 जुलाई के लिए सुनवाई तय की गई. अब इस मामल में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर 2019 के चुनाव के दौरान दिये गये बयान के मामले में मानहानि का दोषी पाया गया है, और सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई . गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य
राहुल गांधी ने इसी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य टिका है. अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो कानून के तहत राहुल गांधी अगले 6 साल यानी 2031 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित कर दिये जायेंगे.
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इस बीच राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियेट लगा है कि उन्हें सुने बिना राहुल गांधी के मामले में कोई फैसला ना दिया जाये.