चारा घोटाला Fodder Scam के डोरंडा कोषागार से जुड़े 36 करोड़ 60 लाख करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए 36 अभियुक्तों को शुक्रवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा सुनाई. सीबीआई के विशेष जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सभी 36 दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है.
चारा घोटाला मामले में आरोपियों की सबसे ज्यादा संख्या डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में ही है. इससे पूर्व चाईबासा, देवघर और दुमका मामले में फैसला सुनाया जा चुका है. इस मामले में 124 आरोपियों में लालू यादव का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि इस मामले में लालू यादव को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है. 28 अगस्त को कोर्ट ने 124 आरोपियों में से 52 आपूर्तिकर्ता दोषी करार दिया था जबकि 35 लोगों को ने बरी कर दिया था.
सीबीआई की तरफ से चारा घोटाला में 66 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें छह मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी अभियुक्त बनाया गया था. वहीं अन्य सभी मामलों में कई पशु चिकित्सक के साथ-साथ सीनियर आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं. चारा घोटाला 90 के दशक का देश के सबसे बड़े घोटाले के रूप में देखा जाता है. लालू यादव के मुख्यमंत्री रहने के दौरान यह घोटाला हुआ था. जिसमें 950 करोड़ रूपय की धांधली हुई थी.