रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा Kawasi Lakhma पर FIR दर्ज हो गया है. ये FIR एक चुनावी सभा में पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के मामले में दर्ज कराया गया है. कवासी लखमा पर FIR निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया गया है. निर्वाचन आयोग ने अलग अलग थानों में अलग-अलग धाराओं के तहत लखमा के खिलाफ FIR दर्ज कराया है. ये संकेत भी मिले है कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए लखमा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है .
Kawasi Lakhma पर किस मामले में हुआ FIR ?
कवासी लखमा पर अब तक इस चुनाव की घोषणा के बाद से तीन केस दर्ज हो चुके हैं. पहला मामला तो यही है कि लखमा ने मैमेड गांव की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था. लखमा ने स्थानीय गोंडी भाषा में पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी. इस मामले में लखमा पर दो थानों में केस दर्ज हुआ है. वहीं दूसरे मामले में लखमा ने पुलिस के जवानों को तीर धनुष से मारने की बात कही थी. चुनाव आयोग ने दोनों बयानों को हेट स्पीच के दायरे में लिया है. इससे पहले भी कवासी लखमा पर जगदलपुर में प्रचार अभियान के दौरान 500-500 सौ रुपये बांटने के मामले में FIR दर्ज किया जा चुका है.
चुनाव आयोग की शिकायत में क्या लिखा है ?
चुनाव आयोग ने जो FIR दर्ज कराई है,उसमें कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 बस्तर से इंडियन नेशलन कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए अनुचित और पुलिस प्रशसान के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किये जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत की पुष्टि होने पर भैरमगढ़ के अनुविभागीय दंडाधिकारी के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है . कवासी लखमा के खिलाफ IPC की धारा 188, 500 , 506 और लोक प्रतिनिधि कानून के तहत धारा 123 के तहत केस दर्ज किया गया है.