कुत्ते पालने वालों हो जाओ सावधान, नहीं किया ये काम तो लगेगा तगड़ा जुर्माना!

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सोसाइटी में रहने वाले और सडकों पर घूमने वाले लोगों में इन दिनों कुत्तों का खौफ है. पिछले कुछ वक्त में सामने आई घटना को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि रिहाइशी इलाकों में जानवर पालना कितना खतरनाक हो सकता है? इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है.

हालही में घटी घटनाओं को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने नया नियम बनाया है. जिसके मुताबिक अगर कोई सोसाइटी और मकान में पालतू कुत्ता रखना चाहता है. तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना जुर्माना लगेगा. साथ ही अपने कुत्ते का वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र सोसायटी के मेंटेनेंस दफ्तर में जमा कराना जरूरी कर दिया गया है. अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन आप नगर निगम की वेबसाइट के लिंक पर जाकर ऑनलाइन भी करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है. इसके प्रमाणपत्र की कापी दफ्तर में जमा करानी होगी. पालतू कुत्ते को पट्टे से बांधकर रखना होगा, बाहर निकलते समय जालीदार मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. पालतू कुत्ता पालने वाले लोगों को सर्विस लिफ्ट का प्रयोग करने की अनुमति हैं. लेकिन उन्हें अपने साथ कुत्तों की पूप किट, डस्ट पैन भी रखना अनिवार्य होगा.
अगर कोई भी श्खस अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है . तो कुत्ता पालने पर निगम की ओर से 5000 हजार रुपये की जुर्माना वसूल किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 3320 पहुंच गई है. पिछले नौ दिनों में करीब एक हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है.
साथ ही अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो कुत्ते की मालिक के खिलाफ सख्त एकश्न भी हो सकता है.