वाराणसी वाराणसी के ज्ञानवापी Gyanvapi परिसर में वैज्ञानिक सर्वे की मांग के लिए लगाई गई हिंदुपक्ष की याचिका पर आज जिला अदालत में फैसला आ सकता है. इस मामले में 14 जुलाई को दोनो पक्षों, मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष की तरफ से सारी दलीलें पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने फैसला सुनाने लिए 21 जुलाई की तारीख तय की थी.
Gyanvapi परिसर मामला
ज्ञानवापी Gyanvapi मस्जिद परिसर मे बने श्रृंगार-गौरी मंदिर में नियमित पूजा के लिए मंजूरी को लेकर पांच महिलाओं ने याचिका दायर की थी . इसी परिसर मे एक शिवलिंग की आकृति को लेकर विवाद है. हिंदु पक्ष इसे शिवलिंग मानता है वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये वजूखाना के लिए बना फब्बारा है , शिवलिंग नहीं.
सुनवाई के दौरान दलील
मंदिर के लिए हिंदुपक्ष की तरफ से दलील देते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हिंदु पक्ष ने अपनी बात अदालत के सामने रख दी है. 21 मई को हिंदु पक्ष के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था. हिंदु पक्ष ने मंदिर परिसर की जांच भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) से कराने की मांग रखी है.
इस मामले से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है. हिंदुपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाइकोर्ट के उस आदेश पर जल्द सुनवाई करे जिसमें हिंदु याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि परिसर में ISI ने पिछले साल हुए वीडियोग्राफीक सर्वेक्षण ज्ञानवापी परिसर में पाये गये शिवविंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वे का निर्देश दिया गया था.