कानपुर: बिकरू कांड के आरोपी को कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है. बिकरू कांड Bikru kand के मुख्य आरोपी के साथ ही दयाशंकर अग्निहोत्री पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.एंटी डकैती कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी. आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री की सरकारी राशन की दुकान में जब पुलिस जांच करने गई थी तो वहां पुलिस और प्रशासनिक टीम को बमों का जखीरा मिला था. जिसको लेकर विस्फोटक अधिनियम के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. उसी मुकदमे पर फैसला सुनाया गया है. आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री को तीन साल कारावास सहित ₹3000 के अर्थ दंड की सजा मिली है.

Bikru kand के आरोपी को मिली सज़ा
आज से ठीक दो साल पहले 2 जुलाई 2020 को आधी रात को दहशतगर्द गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी समेत आठ पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. एक-एक पुलिसकर्मी को दर्जनों गोलियां मारी थीं. बिकरु कांड के मुख्य आरोपियों में से एक दयाशंकर अग्निहोत्री भी है जिसे सजा दी गई है. वहीं आपको याद होगा कि इस हत्याकांड के आरोपियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर आठ दिन के भीतर विकास दुबे समेत छह बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था.
23 आरोपियों को 10-10 की साल कारावास
सोमवार को सुनवाई के दौरान दयाशंकर को कोर्ट में पेश किया गया.बचाव पक्ष ने उसे रंजिश में फंसाने का तर्क दिया.जिसका अभियोजन ने विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद
न्यायालय ने दयाशंकर को दोषी पाया. एडीजीसी प्रशांत मिश्रा के मुताबिक दयाशंकर अग्निहोत्री को तीन वर्ष कारावास के साथ तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.बिकरू कांड से जुड़े मामलों में आरोपी श्यामू बाजपेई को असलहा बरामदगी के दौरान पुलिस पर हमले में पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है.इसके अलावा इस कांड से जुड़े 23 आरोपियों को गैंगस्टर मामले में 10-10 साल कारावास हो चुकी है.