छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण पर विवाद

CG Teacher Bharti 2026 : रायपुर/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक भर्ती की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को होनी थी.

अदालत में विवाद इस बात को लेकर है कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को निर्धारित आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणियों को शामिल करने तथा पात्र उम्मीदवारों को आवेदन का अवसर देने से पहले परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी.

CG Teacher Bharti 2026:2,292 सहायक शिक्षक और 1,654 शिक्षक पदों की परीक्षा टली

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित थीं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार:

  • सहायक शिक्षक: 2,292 पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को होनी थी.

  • शिक्षक: 1,654 पदों के लिए लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित थी.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम प्रभावित हो गया है. अब अभ्यर्थियों को नई तारीखों और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा. फिलहाल नई परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है.

पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलने पर उठा विवाद

भर्ती परीक्षा स्थगित होने की मुख्य वजह दिव्यांग आरक्षण व्यवस्था को लेकर उठे सवाल हैं. याचिकाकर्ताओं फागूराम बरगाह, मीनाक्षी मंगलेकर और अन्य ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों को चुनौती दी थी. उनका पक्ष था कि भर्ती विज्ञापन में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को निर्धारित आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिससे वे सरकारी नौकरी पाने के अवसर से वंचित हो सकते हैं.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने की. अदालत ने राज्य सरकार के पक्ष को सुनने के बाद भर्ती परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगा दी.

11 सितंबर के संशोधन पर भी अदालत ने उठाए सवाल

मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की थी, जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल किया गया. हालांकि, तब तक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त को समाप्त हो चुकी थी.

सरकार का पक्ष था कि संशोधन के बाद इस श्रेणी को मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना कानूनी और व्यावहारिक रूप से कठिन था. अदालत ने इस तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि पात्र अभ्यर्थियों को अनिवार्य आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि संशोधित व्यवस्था में शिक्षक पदों के लिए भी संबंधित श्रेणी को शामिल किए जाने का मुद्दा बना हुआ है.

इतने अभ्यर्थियों पर पड़ेगा असर?

परीक्षा स्थगित होने से भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अब अगले आदेश का इंतजार करना पड़ेगा. सहायक शिक्षक भर्ती के लिए करीब 65 हजार प्रश्नपत्र छापे जाने और परीक्षा केंद्रों की तैयारी किए जाने की खबर भी सामने आई है. ऐसे में परीक्षा स्थगित होने से भर्ती प्रबंधन पर भी असर पड़ा है.

हालांकि, परीक्षा स्थगित होने का अर्थ भर्ती प्रक्रिया रद्द होना नहीं है. फिलहाल अदालत ने परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगाई है. आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार के जवाब और अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगी.
अब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए?

अभ्यर्थियों को नई परीक्षा तिथि के संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए. पहले जारी प्रवेश पत्र को नई तारीख के लिए स्वतः मान्य नहीं मानें; इस बारे में मंडल के आधिकारिक निर्देशों का पालन करें.

फिलहाल नई परीक्षा तारीख घोषित नहीं हुई है. हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भर्ती प्रक्रिया किस समय और किन शर्तों के साथ आगे बढ़ेगी.

Latest news

Related news