दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह Brij Bhushan Sharan Singh के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. बीजेपी नेता पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है.
Brij Bhushan Sharan Singh के खिलाफ 2 बार सड़क पर उतरे पहलवान
2023 में शुरु हुए इस मामले में दो बार पहलवानों को बृज भूषण के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. आरोप पत्र में धारा 354, 354 (ए), 354 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कई गंभीर मामलों में बृज भूषण सिंह के खिलाफ मामला दायर किया गया.
दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण को किन मामलों में दोषी पाया
छह पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि बृज भूषण पर “यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.” आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले के गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के “शारीरिक रूप से गलत हावभाव” को भी देखा था.
बीजेपी ने बृज भूषण का टिकट काटा
इन गंभीर आरोपों के बीच बृजभूषण को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कैसरगंज से टिकट नहीं दिया. हलांकि बीजेपी को बृज भूषण को मनाना आसान नहीं था और चुनाव लड़ने पर अड़े बृज भूषण ने आखिरकार अपने छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया जाने की बात पर सहमति जताई.