दिल्ली : दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो आदेश दिया था उसे केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश (Modi Government Ordinance) लाकर पलट दिया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पटलते हुए दिल्ली में अधिकारियों के पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंप दिया है.
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क्या है केंद्र सरकार का अध्यादेश
केंद्र सरकार ने अपने अध्यादेश में लिखा है कि दिल्ली एक केंद्र शासित (यूनियन टेरेटरी) राज्य है , लेकिन विधायिका के साथ. दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालय , कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान हैं. सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं और विदेशी कार्यालय हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है.
Centre brings out ordinance notifying rules for GNCTD regarding ‘transfer posting, vigilance and other incidental matters’ pic.twitter.com/Mk2KgIOa0E
— ANI (@ANI) May 19, 2023
केंद्र के अध्यादेश को AAP ने बताया सुप्रीम कोर्ट की अवमानना
केंद्र के आध्यादेश के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया. दिल्ली सरकार में शिक्षामंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है. सरकार के अध्याजदेश से ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है. एक चुनी हुई सरकार को पावर देन के दर से ये सरकार अध्यादेश लेकर आई है.
संविधान की हत्यारी BJP‼️
केंद्र सरकार जो Ordinance लाई है, ये Supreme Court की संवैधानिक पीठ की अवमानना है।
Modi सरकार, केजरीवाल सरकार को power देने के डर से ये अध्यादेश लाई है।@ArvindKejriwal जी को दिल्ली की जनता ने चुना हो, 90% से ज्यादा सीट दी हो
लेकिन दिल्ली केजरीवाल… pic.twitter.com/DzXCOaYgGr
— AAP (@AamAadmiParty) May 19, 2023
सीएम केजरीवाल ने पहले ही जताई थी आशंका – आतिशी , शिक्षा मंत्री ,दिल्ली सरकार
आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पहले ही ये आशंका जता दी थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकती है. केजरीवाल ने अंदेशा जताया था कि उपराज्यपाल साहब कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं,दो दिन से सेवा सचिव की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किया, कहा जा रहा है कि सरकार अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोरेट का फैसला पलटनने वाली है. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार स सवाल भी पूछा था कि “ क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की साजिश कर रही है?
मैंने LG साहब से पूछा है –
वो Services Secretary वाली File कब कर रहे हैं?
उन्होंने कहा – वो जल्दी भेज रहे हैं।
सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार Supreme Court के फ़ैसले को ख़त्म करने के लिए Ordinance ला रही है
उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई सत्य नहीं है
अगर वो ऐसा करते हैं तो… pic.twitter.com/ug6wp4ExFY
— AAP (@AamAadmiParty) May 19, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लेकर क्या दिया था फैसला ?
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के अधिकारों के लेकर चल रही सुनवाई में दिल्ली में अधिकारियों से जुड़े सभी फैसले लेने का अधिकारी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को दे दिया था. इस में अधिकारियों के पोस्टिंग और तबादले सब शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि पुलिस और जमीन जैसे मुद्दे को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास विधायी और प्रशासनिक शक्तियां हैं.