लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की गारंटी देने वाला महिला आरक्षण विधेयक मंगलवार को पेश कर दिया गया. विशेष सत्र के बीच नए संसद भवन की लोकसभा में ये बिल पेश किया गया. इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया. नारी शक्ति वंदन बिल को पीएम मोदी ने नारी शक्ति अधिनियम नाम दिया है.
#WATCH नए संसद भवन की लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया। pic.twitter.com/PZolWjYEYH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2023
विपक्ष ने की बिल की प्रति सर्कुलेट करने की मांग
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश होने के साथ ही हंगामा शुरु हो गया. विपक्ष का कहना था कि बिना बिल को सर्कुलेट किए हुए पेश कैसे कर दिया गया,विपक्ष के इस सवाल पर कानून मंत्री ने कहा कि बिल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है. आपको बता दें बिल को जब सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले बिल की कॉपी को सांसदों को दिया जाता है ताकि सभी उसे देख और पढ़ सकें. विपक्ष इसी बात पर सवाल उठा रहा है. जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
ईश्वर ने शायद ऐसे कई कामों के लिए मुझे चुना है-पीएम मोदी
बिल पेश होने से पहले नई संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया. पीएम ने कहा, “महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चा हुई हैं, बहुत वाद-विवाद भी हुए हैं. अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया. ईश्वर ने शायद ऐसे कई कामों के लिए मुझे चुना है. कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है. आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं..हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया बिल ला रही है.”
#WATCH महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चा हुई हैं, बहुत वाद-विवाद भी हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। ईश्वर ने शायद ऐसे कई कामों के लिए मुझे चुना है।… pic.twitter.com/D29aaP5MvA
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