Sunday, July 5, 2026
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Delhi Excise ‘scam’: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी

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Arvind Kejriwal Bail
Arvind Kejriwal Bail

Delhi Excise ‘scam’: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने की छूट दे दी.

कोर्ट ने निचली अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की दी सलहा

न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों में आए बदलाव को भी ध्यान में रखा कहा कि, जब केजरीवाल ने उसके समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, तब मामले में निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था.
हालांकि, अब सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपना आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और यह आप के नेता के हित में होगा कि वह अपनी जमानत के लिए पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाए.

Delhi Excise ‘scam’: गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

एक अलग फैसले में, उच्च न्यायालय ने मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को भी खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि हालांकि इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि जिला अदालतों और उच्च न्यायालय का समवर्ती क्षेत्राधिकार है, लेकिन साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि पक्षकार को पहले प्रथम दृष्टया अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
“इस मामले में, तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जटिलता और जाल को देखते हुए, याचिकाकर्ता के हित में यह अधिक है कि इस कथित साजिश में याचिकाकर्ता की भूमिका का व्यापक रूप से निर्धारण किया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह जमानत का हकदार है या नहीं.

उच्च न्यायालय ने कहा “यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब इस अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई थी, तब आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था. हालांकि, बदली हुई परिस्थितियों में, जब विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, तो याचिकाकर्ता के हित में होगा कि वह पहले सत्र न्यायाधीश की अदालत का रुख करे.”
इसके साथ ही जमानत याचिका का निपटारा करते हुए केजरीवाल को राहत के लिए विशेष न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता दी.

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