Tuesday, November 18, 2025

36 करोड़ मुआवजा और एक घर की मांग…तलाक केस में फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या राय ने रखी अपनी मांग

- Advertisement -

Tej Pratap Divorce Case :  बिना तलाक दूसरी लड़की के साथ संबंध रखने का ऐलान करने के बाद मुश्किलों में फंसे तेज प्रताप यादव को आज पारिवारिक न्यायालय से एक और झटका लगा है. तेज प्रताप यादव का अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय  के साथ चल रहे तलाक के मामले में आज  फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों की तऱफ से वकील पेश हुए. तेज प्रताप यादव की तऱफ से उनके वकील जगन्नाथ सिंह कोर्ट और ऐश्वर्या राय की तरफ से उनके जूनियर वकील राज कुमार श्रीवास्तव कोर्ट में पेश हुए. दोनों ने अपने-अपने क्लाइंट की पैरवी की.

Tej Pratap Divorce Case :  ऐश्वर्या ने सेलमेंट के लिए रखी शर्तें

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक के केस में सुनावई जारी है.सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐश्वर्या राय ने मुआवजे के तौर पर लालू परिवार से तलाक फाइनल करने के लिए 36 करोड़ रुपए (एकमुश्त) देने की मांग की है. ऐश्वर्या राय की तरफ से ये मांग दोनों परिवारों के बीच सेटलमेंट के समय की गई. ऐश्वर्या राय की तरफ से तलाक को फुल एंड फायनल सेटल करने के लिए पटना के पॉश कॉलनी में एक घर, एक कार, ड्राइवर और नौकर की मांग भी रखी गई है, साथ ही हर महीने खर्चे के लिए डेढ़ लाख रुपए की मांग की गई है.

2018 में हुई थी तेज प्रताप और ऐश्वर्या का शादी

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में धूमधाम के साथ ऐश्वर्या राय के साथ हुई थी. ऐश्वर्या राय भी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं. उनके दादा  दोरागा राय 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे. वहीं पिता चंद्रिका राय के साथ लालू यादव की मित्रता घनिष्ट मानी जाती थी. मई 2018 में तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की शादी हुई लेकिन कुछ महीनों बाद ही पारिवारिक कलह के बाद ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों पर मारपीट करने का  आरोप लगाया और कहा कि उसे घऱ से निकाल दिया गया है. वो रोते रोते घर से बाहल आती दिखाई दी थी. फिर नवंबर 2018 में तलाक का सिलसिला शुरु हुआ जो अभी जारी है….

29 मई गुरुवार को तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के मामले की सुनवाई के लिए तारीख लगी थी लेकिन दोनों तरफ से कोई कोर्ट में नहीं आया.  अब मामला 21 जून तक के लिए टाल दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई की 21 जून को होगी.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news