Tuesday, March 3, 2026

NuhViolence : रैलियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश-‘जरूरत पडे़े तो अतिरिक्त फोर्स लगायें’

दिल्ली :  हरियाणा के नूंह से शुरु हुई हिंसा NuhViolence  के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नूंह हिंसा NuhViolence के मद्देनजर  दिल्ली एनसीआर में होने वाली रैलियों को लेकर सख्त आदेश दिये हैं. याचिकाकर्ता सीयू सिंह की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई नफरत भरा भाषण नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बल तैनात किया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और रिकॉर्ड की गई हर चीज को संरक्षित किया जाए.

Nuh Violence पर लगाई थी याचिका

दरअसल हरियाणा के नूंह में सोमवार से शुरु हुई हिंसा Nuh Violence की आग राज्य के दूसरे इलाकों में भी फैल रही है. हिंदुवादी संगठनों ने दिल्ली एनसीआर में 23 रैलियां करने का ऐलान किया है जिसे देखते हुए पेशे से वकील याचिकाकर्ता सीयू सिंह ने अदालत से गुहार लगाई कि राज्य में हालात खराब हो रहे हैं. पड़ोसी राज्य में हिंसा हुई है . ऐसे में दिल्ली एनसीआर में होने वाली रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और मामले की तुरंत सुनवाई करे. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप रजिस्ट्रार को तुंरत मेल करें,हम सुनवाई के लिए तुरंत आदेश देंगे.

फिर चीफ जस्टिस के आदेश पर दोपहर दो बजे अर्जेंट बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने रैलियों को लेकर सख्त निर्देश दिये हैं.सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने इस मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिना कोई समय गंवाये तुरंत सुनवाई के लिए आदेश दिये.

दिल्ली हरियाणा यूपी सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सुनावई के दौरान नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ आयोजित किए जा रहे विरोध मार्च और प्रदर्शनों को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

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