शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को राजी हो गया है.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई थी याचिका
गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. पिछले साल 2022 में मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
अहमदी ने कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में लंबित निर्णय के बावजूद आदेश पारित किया है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई.
मई के शुरु में दिया था हाईकोर्ट ने ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ का निर्देश
आपको बता दें, मई के शुरूआत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ करने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद में यह पता लगाने के लिए का निर्देश दिए थे कि पाया गया कथित ‘शिवलिंग’ कितना पुराना है.
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