रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है. रामपुर के विधायक आजम खान को भड़काउ भाषण के मामले में दोषी पाये जाने पर तीन साल की सजा होने के बाद इस सीट से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी. सजा के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी, जिसपर शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 10 नवंबर तक रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी ना करे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने अधिसूचना स्थगित कर दी है.
अधिसूचना अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
रामपुर सीट से आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अधिसूचना 10 नवंबर यानी गुरुवार को जारी होने वाली थी. अधिसूचना जारी होनेके एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है. चुनाव आयोग ने यहां मतदान के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की है.