Saturday, July 4, 2026
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Hemant Soren : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, कहा- ज़मानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट जाए

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SC refuses to hear Hemant Soren's petition
SC refuses to hear Hemant Soren's petition

शुक्रवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को झारखड़ उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा.

तीन जज की बैंच ने सुनाया फैसला

हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बैंच ने सुनवाई की. इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदिन शामिल थे. पीठ ने हेमंत के वकील कपिल सिब्बल और एएम सिंघवी से जोर देकर कहा कि सोरेन को जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए. आपको बता दें सोरेन ने कोर्ट में याचिका दाल अपील की थी कि कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करे.

किस मामले में हुई है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी

बुधवार रात को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया था. ईडी के अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्हें जेएमएम प्रमुख के दिल्ली वाले घर से कथित भूमि अधिग्रहण की चल रही जांच से जुड़े दस्तावेजों के साथ ₹36 लाख से अधिक की नकदी बरामद हुई थी. ईडी का आरोप है कि ‘हेमंत सोरेन के पास अवैध रूप से 8.5 एकड़ जमीन है.’ जो आपराधिक आय से खरीदी है.