Tuesday, March 10, 2026

UP Madrasa Act: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम UP Madrasa Act को असंवैधानिक घोषित किया गया था.

UP Madrasa Act: सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों से छीना डिग्री देने का अधिकार

इसके साथ ही, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मदरसों में शैक्षिक मानकों को आधुनिक शैक्षणिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और राज्य से छात्रों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने को कहा.
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि मदरसे उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन है.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की विधायी योजना मदरसों में निर्धारित शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करना था.”
22 अक्टूबर को पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अंजुम कादरी द्वारा दायर मुख्य याचिका सहित आठ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या था?

22 मार्च को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिनियम को “असंवैधानिक” और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था, और उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए कहा था.
5 अप्रैल को सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द करने के उच्च

“धर्मनिरपेक्षता का मतलब है – जियो और जीने दो.”-सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय के फैसले पर रोक लगाकर लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत प्रदान की थी. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है “जियो और जीने दो”.
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, इसके अलावा, मदरसों को विनियमित करना राष्ट्रीय हित में है क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए अलग-थलग जगह बनाकर देश की कई सौ साल पुरानी मिलीजुली संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता.

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