एक प्रस्तावित निजी सदस्य विधेयक के मुताबिक, 13 साल से कम उम्र के बच्चों को वेरिफाइड पेरेंट्स की सहमति के बिना सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोका जा सकता है, वहीं प्लेटफॉर्म को भी पर्सनलाइज़्ड विज्ञापन के ज़रिए नाबालिगों की प्रोफ़ाइल बनाना या उन्हें टारगेट करना से रोका जा सकता है.
स्क्रीन टाइम पर रोक लगाने के लिए बिल में है प्रवाधान
सेफगार्डिंग हेल्दी इंटरनेट एनवायरनमेंट्स फॉर लिटिल डिजिटल-नेटिव्स (SHIELD) बिल, 2025 में नाबालिगों के लिए एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी एज-वेरिफिकेशन सिस्टम और पेरेंटल-कंट्रोल डैशबोर्ड का भी प्रस्ताव है, जिससे गार्जियन एक्टिविटी पर नज़र रख सकेंगे, प्राइवेसी सेटिंग्स मैनेज कर सकेंगे और स्क्रीन टाइम पर रोक लगा सकेंगे.
BJP MP बैजयंत पांडा का पेश किया गया यह बिल, उन दो प्राइवेट मेंबर्स बिल में से एक था जिन्हें शुक्रवार को पार्लियामेंट में पेश किया जाना था, लेकिन हाउस के टलने की वजह से इस पर बात नहीं हो सकी. दूसरा बिल एक प्रपोज़्ड कानून है जो लोगों की असली नकल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करने की कोशिश करता है. हालांकि, प्राइवेट मेंबर्स बिल बहुत कम ही कानून बन पाते हैं, आज़ादी के बाद से सिर्फ़ लगभग एक दर्जन ही पार्लियामेंट से पास हुए हैं.
ऑनलाइन गेमिंग, पोर्नोग्राफ़ी और विज्ञापन को लेकर बिल में क्या है
SHIELD बिल में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है और यह सोशल मीडिया सर्विस, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म और दूसरे डिजिटल बिचौलियों पर सुरक्षा की कुछ खास ज़िम्मेदारियाँ लगाने की कोशिश करता है. इसमें प्लेटफ़ॉर्म को बच्चों को ट्रैक करने, उनकी प्रोफ़ाइल बनाने या उनके लिए पर्सनलाइज़्ड विज्ञापन इस्तेमाल करने से रोकने का प्रस्ताव है.
प्लेटफॉर्म्स को बच्चों को पोर्नोग्राफ़ी, जुआ और नकली सट्टेबाजी, हिंसक या कट्टरपंथी सामग्री और ड्रग्स से जुड़े कंटेंट के संपर्क में आने से रोकने के लिए भी कदम उठाने होंगे. प्रस्तावित कानून का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है. बार-बार या जानबूझकर उल्लंघन करने पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत सेवाओं को कुछ समय के लिए सस्पेंड या ब्लॉक किया जा सकता है.
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