Sharjeel Imam bail : नई दिल्ली/जहानाबाद: करीब 6 साल से बिना ट्रायल जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को आखिरकार राहत मिली है. दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है, ताकि वे अपने छोटे भाई की शादी में शामिल हो सकें.
बिना ट्रायल के 6 साल जेल में कैद रखे गए शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद से लखनऊ जा रहे। भाई की शादी के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। कुछ लोग देशद्रोही बता रहे, लेकिन ना हाथों में हथकड़ी है, ना ही पुलिस का पहरा।pic.twitter.com/gRv6dK5qFX
— Abhishek Anand (@TweetAbhishekA) March 25, 2026
अदालत ने शरजील इमाम को 20 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक जमानत दी है. यह जमानत मानवीय आधार पर दी गई है, जिसमें उनके छोटे भाई की शादी और बीमार मां की देखभाल को ध्यान में रखा गया है.
Sharjeel Imam bail : भाई की शादी में होंगे शामिल
शरजील इमाम के छोटे भाई की शादी 25 मार्च को तय है, जबकि 28 मार्च को वलीमा यानी रिशेप्शन समारोह रखा गया है. अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद जिले के काको गांव से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, निकाह का कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर स्थित हयात रीजेंसी में होटल में हैं.
6 साल से बिना ट्रायल जेल में बंद हैं शरजील इमाम
गौरतलब है कि शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिए गए भाषणों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उन पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था और उन्हें दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता बताया था. शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने गंभीर आरोप लगाये लेकिन इस मामले में 6 साल बाद भी नात कोई चार्जशीट दायर हुई है और ना ही ट्रायल शुरू हुआ है. शरजील इमाम पिछले करीब 6 वर्षों से बिना दोष सिद्ध हुए जेल में बंद हैं.
सीमित समय के लिए मिली राहत
6 साल से जेल में बंद शरजील ने जनवरी 2026 में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है लेकिन अब अदालत ने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी है. उन्हें 30 मार्च 2026 तक वापस तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा.

